राजस्थान के बड़े शहरों में चल रहे स्पा-मसाज सेंटरों को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। स्पा-मसाज सेंटरों में युवाओं की भारी भीड़ रहती है और यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि स्पा-मसाज सेंटरों में आपत्तिजनक गतिविधियां और अवैध कारोबार भी चल रहा है। जयपुर जैसे बड़े शहरों में अक्सर स्पा-मसाज सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी भी होती रहती है और पुलिस को लगातार शिकायतें भी मिलती रहती हैं।
स्पा-मसाज सेंटरों के लिए राजस्थान पुलिस की विशेष गाइडलाइन
राजधानी जयपुर में सैकड़ों की संख्या में स्पा मसाज सेंटर संचालित हो रहे हैं, ऐसे में पहली बार राजधानी जयपुर में राजस्थान पुलिस ने स्पा-मसाज सेंटरों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके नियमों का पालन स्पा-मसाज सेंटरों के संचालकों को करना होगा, अन्यथा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस ने स्पा-मसाज सेंटरों के लिए 13 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करना स्पा-मसाज सेंटरों के मालिकों और लोगों के लिए अनिवार्य होगा। आवासीय परिसर में मसाज सेंटर चलाने की अनुमति नहीं
आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में स्पा-मसाज सेंटरों के लिए पुलिस द्वारा पहली बार जारी की गई 13 सूत्रीय गाइडलाइन में प्रमुख बिंदु हैं, जिनका पालन करना स्पा-मसाज सेंटरों के संचालकों और लोगों के लिए अनिवार्य होगा। गाइडलाइन के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग स्पा मसाज सेंटर संचालित करने होंगे, एक ही स्पा सेंटर में पुरुष और महिलाएं सेंटर नहीं चला सकते। इसके अलावा स्पा-मसाज सेंटरों के कमरों के दरवाजों के पीछे कुंडी नहीं होनी चाहिए, साथ ही मुख्य गेट हमेशा खुला रखना होगा, इसके साथ ही संचालकों को आवासीय परिसरों में मसाज सेंटर चलाने की अनुमति नहीं होगी।
फिजियोथेरेपी-एक्यूप्रेशर या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी
इसके अलावा स्पा सेंटर में काम करने वाले लोगों के पास मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी-एक्यूप्रेशर या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, साथ ही स्पा में काम करने वाले सदस्यों की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, इसके अलावा स्पा सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा. साथ ही सभी सेंटर पर लाइसेंस नंबर और डिटेल लिखी होनी चाहिए, सेंटर के अंदर रिसेप्शन पर भी पूरी डिटेल लिखी होनी अनिवार्य है.
ग्राहकों से पहचान पत्र लेना अनिवार्य
राजस्थान पुलिस द्वारा स्पा-मसाज सेंटरों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्पा-मसाज सेंटर चलाने वाले लोगों के साथ-साथ स्पा में आने वाले लोगों को भी नियमों का पालन करना होगा, पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्पा मसाज सेंटर में आने वाले ग्राहकों से पहचान पत्र लेना अनिवार्य होगा. साथ ही रजिस्टर में उनकी एंट्री अनिवार्य होगी, जिसके बाद ही उन्हें स्पा में एंट्री मिलेगी, अगर स्पा सेंटर में किसी तरह की घटना होती है तो पुलिस लोगों के पहचान पत्र और रजिस्टर में मौजूद जानकारी के हिसाब से कार्रवाई कर सकेगी. साथ ही गाइडलाइन में खास तौर पर यह मुख्य बिंदु शामिल है कि स्पा-मसाज सेंटर संचालक पर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें स्पा सेंटर संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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