मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर 3 हजार रुपए मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए 41 से 45 वर्ष आयु के पात्र लाभार्थियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 से 4 जुलाई तक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जालोर परिसर में शिविर लगाया जाएगा।
विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता यादव ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में राज्य के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के समक्ष भविष्य में आने वाली समस्याओं एवं उनसे जुड़ी आशंकाओं के समाधान तथा उन्हें वृद्धावस्था में सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है।
इसे स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के तहत संचालित किया जाएगा। योजना के पात्र अंशधारकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3 हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों का पंजीयन https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। पंजीयन के लिए आधार/जनआधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बैंक पास बुक एवं नॉमिनी का आधार कार्ड आवश्यक है।
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