राजस्थान सरकार अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए आर्थिक मदद देती है। सरकार बच्चों के करीबी रिश्तेदारों और वयस्क भाई-बहनों को उनका अभिभावक बनाकर आर्थिक मदद देती है। 6 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह, 6-18 वर्ष के बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह और अन्य श्रेणियों में 6 वर्ष तक के बच्चों को 750 रुपए प्रतिमाह और 6-18 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं।
इन लोगों को मिलती है मदद
पात्र अनाथ लड़के-लड़कियों, मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चों, एचआईवी-एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चों, कुष्ठ रोग से पीड़ित दम्पतियों, पति को खो चुकी माताओं के बच्चों और विशेष रूप से सक्षम दम्पतियों के बच्चों को पालन-पोषण के लिए मदद दी जाती है।
पालनहार योजना क्या है
पालनहार योजना अनाथ, निराश्रित और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए शुरू की गई एक योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करना और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करना है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, पालनहार राजस्थान का मूल निवासी हो या 3 साल से अधिक समय से वहां रह रहा हो।
ऐसे मिलेगा लाभ
अनाथ बच्चों के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्युदंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चों के मामले में न्यायालय के आदेश की प्रति, विधवा माता के बच्चों के मामले में सामाजिक सुरक्षा के पीपीओ आदेश, विधवा माता के पुनर्विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग में आवेदन किया जा सकता है।
ऐसे करना होगा आवेदन
पालनहार योजना में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जाती है। आप https://sje.rajasthan.gov.in/ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट से आवेदन पत्र (पालनहार फॉर्म पीडीएफ) डाउनलोड करें। इसे भरने के बाद जिला अधिकारी या संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई-मित्र केंद्र पर जाकर जमा कराएं।
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