टोंक न्यूज़ डेस्क, टोंक जिले की देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए 48 घंटे का मौन काल घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मौन काल 11 नवंबर शाम 6 बजे से 13 नवंबर शाम 6 बजे तक (48 घंटे) रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया- इस दौरान कोई भी व्यक्ति चुनाव के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस का आयोजन नहीं करेगा। न ही उसमें शामिल होगा। इस दौरान चुनाव से संबंधित कोई भी मामला फिल्म, टेलीविजन के माध्यम से जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
कोई भी संगीत समारोह, अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन कार्यक्रम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से चुनाव से संबंधित किसी मामले का प्रचार नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर दो साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। न्यायाधीश दोनों सजाओं से दंडित भी कर सकता है।
इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्र से बाहर का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता, उम्मीदवार या सांसद या विधायक नहीं है, उसे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए।
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