राजस्थान हाईकोर्ट ने वीर तेजाजी नगर को नया राजस्व गांव घोषित करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता की एकलपीठ ने ग्राम सभा की बैठक में गंभीर प्रक्रियागत खामियों को देखते हुए यह आदेश दिए। याचिकाकर्ता विष्णुदेव चौधरी की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने तर्क दिया कि जिस ग्राम पंचायत सांगरिया के अंतर्गत यह नया गांव बनाया जा रहा है, उससे संबंधित एक अन्य याचिका पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। उस मामले में भी ग्राम सभा की बैठक में कई खामियां पाई गई थीं, जैसे बैठक का एजेंडा न होना, पर्याप्त कोरम का न होना और बिना सार्वजनिक सूचना के प्रस्ताव पारित करना।
कोर्ट ने दिए निर्देश
कोर्ट ने पूर्व याचिका में दिए आदेश को वर्तमान मामले में भी लागू करते हुए 26 जनवरी 2025 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 1 को रद्द कर दिया। साथ ही 6 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया।पीठ ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा की बैठक में आवश्यक कोरम नहीं था और न ही प्रस्ताव के लिए कोई पूर्व सूचना जारी की गई थी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि यदि राज्य सरकार भविष्य में कोई नया गांव घोषित करना चाहती है तो वह विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ग्राम सभा की बैठक बुला सकती है।
निगम का तीसरी बार हो सकता है परिसीमन
हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीसरी बार नए सिरे से परिसीमन का नक्शा और ड्राफ्ट दोनों तैयार किए जाएंगे। इससे पहले दो बार परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार कर जयपुर भेजा जा चुका है, लेकिन अब वीर तेजाजी नगर को हटाकर फिर से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। पिछले ड्राफ्ट में पाल गांव (पूर्व) और वीर तेजाजी नगर को मिलाकर वार्ड नंबर 10 बनाया गया था। अब कोर्ट के निर्देशानुसार इस वार्ड का ढांचा भी बदलना पड़ेगा। निगम को अब परिसीमन की पूरी कवायद फिर से करनी पड़ेगी।
नहीं पड़ेगा ज्यादा असर
इससे अधिकारियों को परिसीमन का ड्राफ्ट और नक्शा फिर से तैयार करने पर मजबूर जरूर होना पड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पूर्व में भेजे गए नए परिसीमन में वीर तेजाजी नगर और पूर्वी पाल क्षेत्र को मिलाकर बनाए गए वार्ड क्रमांक 10 की कुल जनसंख्या मात्र 10,749 थी।
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