कोटा रेंज में पहली बार झालावाड़ पुलिस ने The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (PIT-NDPS Act) के तहत कार्रवाई की है। इस अधिनियम के तहत एक नशा तस्कर को बिना मुकदमा दर्ज किए निरुद्ध कर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया। यह कार्रवाई नशा तस्करी और अवैध ड्रग्स पर सख्त कदम उठाने के उद्देश्य से की गई।
कार्रवाई का विवरणझालावाड़ पुलिस ने कोटा रेंज के अंतर्गत यह कार्रवाई नशा तस्करों की बढ़ती गतिविधियों को रोकने और जिले में अवैध ड्रग्स के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए की। अधिकारी ने बताया कि अभियुक्त को पकड़ते ही PIT-NDPS एक्ट के तहत निरुद्ध कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि इस अधिनियम के तहत आरोपी को बिना मुकदमा दर्ज किए जेल भेजा जा सकता है, ताकि नशा तस्करों की गतिविधियों को तुरंत रोका जा सके और अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखा जा सके।
पुलिस का बयानझालावाड़ पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई कोटा रेंज में पहली बार की गई है और इसका उद्देश्य जिले में ड्रग्स की तस्करी और सेवन पर कड़ी निगरानी रखना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा, “हम चाहते हैं कि लोग नशे के खतरों को समझें और इससे दूर रहें। नशा तस्करों के खिलाफ यह कड़ा कदम हमारे प्रशासनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।”
पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया है ताकि उसके संबंध और नेटवर्क की जांच की जा सके और अन्य तस्करों तक पहुँच बनाई जा सके।
जनता के लिए संदेश
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के नशे और अवैध ड्रग्स के कारोबार से दूर रहें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दें। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और समाज से नशे के खतरों को दूर करने के लिए उठाया गया है।
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