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क्या NRI भी पीपीएफ खाता खोल सकते हैं? जानें क्या कहते हैं नियम और क्या है प्रतिबंध

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में लंबी अवधि की बचत योजनाओं में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद विकल्पों में से एक है. इस योजना में गारंटीड रिटर्न, टैक्स लाभ और सरकारी सुरक्षा मिलती है, इसलिए यह इसे निवेशकों के लिए आकर्षक है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या गैर-निवासी भारतीय (NRI) भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?



क्या एनआरआई नया पीपीएफ खाता खोल सकते हैं?पीपीएफ के नियमों के अनुसार गैर-निवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO), और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) नया पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, केवल भारतीय निवासी ही इसके लिए पात्र हैं. यानि साफ है कि यदि आप NRI हैं, तो आप नया पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते.



यदि निवासी भारतीय बाद में एनआरआई बन जाए तो क्या होगा?यदि कोई निवासी भारतीय पहले पीपीएफ खाता ओपन करवा चुके हैं और बाद में एनआरआई बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने खाते को मैच्योरिटी तक जारी रख सकता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के FAQs के अनुसार यदि कोई निवासी भारतीय पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी अवधि के दौरान एनआरआई बन जाता है, तो वह नॉन-रेपट्रीएशन केआधार पर खाते में योगदान जारी रख सकता है. लेकिन मैच्योरिटी के बाद इस खाते को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता.



पीपीएफ खाते का प्रीमेच्योर क्लोज़रपीपीएफ खातों के लिए प्रीमेच्योर क्लोज़र के नियम निवासी भारतीयों के लिए भी काफी सख्त हैं. खाता खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद ही समयपूर्व बंद करने की अनुमति होती है, और इसमें कुछ पेनल्टी लागू हो सकती है.



आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के अनुसार पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, 2019 के तहत, एनआरआई अपने पीपीएफ खाते को खोलने की तारीख से 5 साल बाद समयपूर्व बंद कर सकते हैं. बैंक यह भी कहता है कि जब आप अपनी निवास स्थिति को एनआरआई बदलते हैं और अपने पासपोर्ट, वीजा, या आयकर रिटर्न की कॉपी उस बैंक या डाकघर में जमा करते हैं जहां आपका पीपीएफ खाता है, तो आप चाहें तो खाता समयपूर्व बंद कर सकते हैं.



NRIs के लिए पीपीएफ खाते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम

1. नया खाता खोलने की अनुमति नहीं है.2. यदि खाता पहले से मौजूद है और खाताधारक एनआरआई बन जाता है, तो वह खाता परिपक्वता तक चालू रख सकता है.

3. एनआरआई के लिए पीपीएफ खाते में जमा राशि और ब्याज को भारत के बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

4. परिपक्वता के बाद PPF खाते को 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाने का विकल्प NRIs के लिए उपलब्ध नहीं है.

5. पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं, जो एनआरआई खाताधारकों पर भी लागू होता है.

6. पीपीएफ में निवेश पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट मिलती है, और परिपक्वता राशि भी कर-मुक्त होती है. यह लाभ एनआरआई खाताधारकों के लिए भी लागू होता है, बशर्ते वे भारत में करदाता हों.

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