अब सामान और सर्विस पर GST की दो तरह की दरें ही लगेंगी- 5% या 18%! GST परिषद ने हाल ही में ये नया नियम सुझाया है, जो बीते दिन 3 सितंबर को मंजूर हुआ। खास बात ये है कि प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास के हवाई टिकट अब महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इन पर GST की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
वहीं, इकोनॉमी क्लास टिकट की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर GST 5% ही रहेगा। ये नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अब इस बदलाव के बाद रेलवे के कई यात्री सोच रहे हैं कि क्या AC क्लास वाली टिकटों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी?
क्या GST 2.0 से प्रीमियम रेलवे टिकट महंगे होंगे?
नहीं, खुशखबरी ये है कि AC और प्रीमियम कोच के रेलवे टिकटों पर GST अभी जैसा 5% है, वैसा ही बना रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नॉन-AC क्लास (जैसे स्लीपर और 2S) टिकटों पर अभी GST नहीं लगता और आगे भी नहीं लगेगा। AC क्लास (3AC, 2AC, 1AC, AC चेयर कार) के टिकटों पर 5% GST लगता है और आगे भी यही रहेगा।
22 सितंबर की बाद की अभी टिकट बुक करने पर लगेगी 12% ही GST
चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन बताते हैं कि एयर टिकटों पर जो GST अभी 12% है (इकोनॉमी क्लास के अलावा), वह 22 सितंबर 2025 से बढ़कर 18% हो जाएगा। लेकिन GST की तीन तारीखें बहुत जरूरी होती हैं- इनवॉइस (बिल) की तारीख, पेमेंट की तारीख और सर्विस देने की तारीख। अगर इनमें से 2 तारीखें 22 सितंबर से पहले की हों, तो पुरानी GST दर (12%) लागू होगी। मतलब अगर आपने टिकट 22 सितंबर से पहले बुक और पेमेंट कर दिया, तो चाहे आपकी यात्रा बाद में हो, उस टिकट पर 12% GST ही लगेगा।
वहीं, शिवम मेहता कहते हैं कि इकोनॉमी क्लास एयर टिकटों पर GST 5% ही रहेगा और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा। लेकिन इकोनॉमी के अलावा बाकी क्लास के टिकटों पर GST बढ़कर 18% हो जाएगा, जिसमें एयरलाइन कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा सकती हैं। यह बात सरकार के जारी किए गए FAQ के नंबर 59 में साफ तौर पर बताई गई है।
वहीं, इकोनॉमी क्लास टिकट की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर GST 5% ही रहेगा। ये नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अब इस बदलाव के बाद रेलवे के कई यात्री सोच रहे हैं कि क्या AC क्लास वाली टिकटों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी?
क्या GST 2.0 से प्रीमियम रेलवे टिकट महंगे होंगे?
नहीं, खुशखबरी ये है कि AC और प्रीमियम कोच के रेलवे टिकटों पर GST अभी जैसा 5% है, वैसा ही बना रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नॉन-AC क्लास (जैसे स्लीपर और 2S) टिकटों पर अभी GST नहीं लगता और आगे भी नहीं लगेगा। AC क्लास (3AC, 2AC, 1AC, AC चेयर कार) के टिकटों पर 5% GST लगता है और आगे भी यही रहेगा।
22 सितंबर की बाद की अभी टिकट बुक करने पर लगेगी 12% ही GST
चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन बताते हैं कि एयर टिकटों पर जो GST अभी 12% है (इकोनॉमी क्लास के अलावा), वह 22 सितंबर 2025 से बढ़कर 18% हो जाएगा। लेकिन GST की तीन तारीखें बहुत जरूरी होती हैं- इनवॉइस (बिल) की तारीख, पेमेंट की तारीख और सर्विस देने की तारीख। अगर इनमें से 2 तारीखें 22 सितंबर से पहले की हों, तो पुरानी GST दर (12%) लागू होगी। मतलब अगर आपने टिकट 22 सितंबर से पहले बुक और पेमेंट कर दिया, तो चाहे आपकी यात्रा बाद में हो, उस टिकट पर 12% GST ही लगेगा।
वहीं, शिवम मेहता कहते हैं कि इकोनॉमी क्लास एयर टिकटों पर GST 5% ही रहेगा और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा। लेकिन इकोनॉमी के अलावा बाकी क्लास के टिकटों पर GST बढ़कर 18% हो जाएगा, जिसमें एयरलाइन कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा सकती हैं। यह बात सरकार के जारी किए गए FAQ के नंबर 59 में साफ तौर पर बताई गई है।
You may also like
राहुल गांधी छह दिन में बिहार की सभी समस्याओं को समझ कर चले गए : प्रशांत किशोर
हिमालयी राज्यों में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से 17 सितंबर तक मांगा जवाब
तीन पुलिसकर्मियों में से 2 के शव बरामद , महिला कांस्टेबल लापता
संबल योजना: श्रमिक परिवारों के खाते में कल MP सरकार भेजेगी पैसा, मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपये
एसआई भर्ती मामला: हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द किया, फील्ड पोस्टिंग पर रोक बरकरार