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किराएदारों और मकान मालिकों के अधिकार: जानें क्या हैं आपके अधिकार

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किराएदारों और मकान मालिकों के अधिकारों की जानकारी

किराएदारों के अधिकार: किराए पर रहने वाले और मकान मालिक दोनों को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। इस लेख में हम इन अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया इसे अंत तक पढ़ें ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके।


किराए पर रहने वालों और मकान मालिकों के अधिकार

किराए पर रहने वाले और मकान मालिक दोनों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। भारत में कई नियम और कानून बनाए गए हैं जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। किराएदार की प्राइवेसी और एग्रीमेंट से जुड़े अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है।


यदि आप किराए पर रहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। यदि आपका मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय किराए से अधिक मांगता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, मकान मालिक मनमाने तरीके से सिक्योरिटी मनी भी नहीं ले सकते।


किराएदारों के अधिकारों का समाधान

किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद आमतौर पर किराए को लेकर होते हैं। यदि मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय किराए से अधिक मांगता है, तो आप रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के तहत शिकायत कर सकते हैं। यदि मकान मालिक बिना सूचना के घर खाली करने का दबाव डालते हैं, तो भी आप शिकायत कर सकते हैं।


किराएदारों द्वारा शिकायत करने की प्रक्रिया

यदि आप एक मकान मालिक हैं और आपके किराएदार एग्रीमेंट के अनुसार किराया नहीं देते हैं, तो आप रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत शिकायत कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने किराए को नियंत्रित करने और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये कानून बनाए हैं।


सिक्योरिटी मनी की सीमा

किराए पर मकान लेते समय आपको कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। कानून के अनुसार, मकान मालिक किराएदार से दो महीने के किराए से अधिक सिक्योरिटी मनी नहीं ले सकते। यदि मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम तीन महीने पहले नोटिस देना होगा।


लिखित शिकायत कैसे करें

यदि मकान मालिक एग्रीमेंट में तय किराए से अधिक मांगते हैं या अन्य तरीकों से परेशान करते हैं, तो आप कलेक्ट्रेट ऑफिस में रेंट कंट्रोल डिवीजन में लिखित शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के साथ आपको अपनी पहचान भी बतानी होगी।


किराएदार को निकालने की प्रक्रिया

क्या कोई मकान मालिक किराएदार को कभी भी निकाल सकता है? रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार, बिना कारण के किराएदार को निकालना संभव नहीं है। मकान मालिक को पहले किराएदार को नोटिस देना होगा।


मकान मालिकों के अधिकार

रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत केवल किराएदारों के अधिकार ही नहीं, बल्कि मकान मालिकों के अधिकार भी संरक्षित होते हैं। यदि मकान मालिक किसी निजी काम के लिए प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं, तो उन्हें किराएदार को नोटिस देना होगा।


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