यदि आप भारत में एक दुकानदार या व्यापारी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट और नए नियम जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं ये नियम क्या हैं।
जीएसटी नियमों में बदलाव
यदि आपके पास कोई दुकान या व्यापार है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल 2025 से ₹50,000 से अधिक मूल्य के सामान पर नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा, बिजनेस टू बिजनेस (B2B) व्यापारियों के लिए जीएसटी से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है।
1 अप्रैल से जीएसटी नियमों में बदलाव
1 अप्रैल 2025 से जीएसटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। अब ई-वे बिल (e-Way Bill) बनाना पहले से अधिक कठिन हो जाएगा। ₹50,000 से अधिक मूल्य के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होगी, लेकिन नए नियमों के तहत यह प्रक्रिया बदल जाएगी।
1 मार्च 2025 से, B2B इनवॉइस विवरण के बिना ई-वे बिल नहीं बनाया जा सकेगा।
बदलते नियमों का प्रभाव
B2B का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस और B2E का अर्थ है बिजनेस टू एक्सपोर्ट। नए नियमों के अनुसार, ₹5 करोड़ से अधिक के व्यवसायों को B2B लेनदेन के लिए इनवॉइस के बिना ई-वे बिल बनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बिना, ₹50,000 से अधिक मूल्य के सामान का अंतरराज्यीय परिवहन नहीं किया जा सकेगा।
सरकार के जीएसटी विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, ई-वे बिल बनाने के लिए इनवॉइस की आवश्यकता होगी। हालांकि, ये नए नियम केवल चालान के टैक्स पेयर्स पर लागू होंगे, जबकि अन्य प्रकार के लेनदेन के लिए ई-वे बिल पहले की तरह ही जारी किया जाएगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
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