Saral Kisan Haryana News : सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार आने वाली 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल पंप से तेल नहीं दिया जाएगा। वही एनसीआर के पांच बड़े जिलों में यह नियम 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। इसमें हरियाणा के तीन जिलों को भी शामिल किया गया है।
इसके साथ-साथ हरियाणा सरकार के अन्य जिलों में भी 1 अप्रैल 2026 से ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से मना किया गया है। वही सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा और अन्य सिस्टम लगाकर आधुनिक तकनीक तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर राज्यों से संबंधित अधिकारियों को उचित प्रौद्योगिकी आधारित समाधान सुनिश्चित करना होगा।
एएनपीआर सिस्टम दिल्ली में 30 जून तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 5 जिले गुरुग्राम फरीदाबाद सोनीपत गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर के सभी पंपों पर 31 अक्टूबर तक और एनसीआर के बाकी हिस्सों में सभी पंपों पर 31 मार्च 2026 तक लगाना जरूरी है।
बताया जा रहा है कि राज्य भर में करीबन 27 लाख से अधिक ओवरऐज वाहन है। विभाग द्वारा नियमित जांच की जा रही है और जो भी ओवर ऐज वहां पकड़ा जाता है उसे जब्त किया जा रहा है। आने वाले दिनों में विशेष अभियान चला कर ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। इससे पहले सर्दियों में अभियान चला कर बड़ी संख्या में ओवरएज वाहन पकड़े गए थे। कृष्ण कुमार यातायात निरीक्षक