नोएडा, 12 अप्रैल . उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में परिवहन विभाग ने शनिवार को सात ओवरलोड वाहनों को सीज कर उनका 6.37 लाख रुपए का चालान किया. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर जिले में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई शुरू की गई है. इन वाहनों को बादलपुर एवं सेक्टर-62 में सीज किया गया.
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) उदित नारायण पांडेय ने बताया कि यह कार्रवाई सुबह से ही शुरू कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे जान-माल, सड़क एवं पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है. इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, वाहन जल्दी खराब होते हैं और मरम्मत का खर्च भी बढ़ता है.
ओवरलोडिंग के नुकसान के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अधिक वजन से ट्रक का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे ब्रेक फेल, टायर फटना या वाहन पलटने की संभावना बढ़ती है. वाहन के इंजन, सस्पेंशन, टायर और ब्रेक पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे वाहन जल्दी खराब होता है. भारी वाहनों से सड़कों पर दरारें और गड्ढे बनते हैं. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि ओवरलोड वाहन अधिक ईंधन खर्च करते हैं, जिससे लागत और प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं.
उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपए का जुर्माना और अतिरिक्त भार पर दो हजार रुपए प्रति टन का जुर्माना, वाहन जब्ती, लाइसेंस और परमिट रद्द करने जैसी कार्रवाई हो सकती है.
उन्होंने अपील की कि सभी ट्रक चालक, मालिक एवं परिवहन व्यवसायी अपनी जिम्मेदारी समझें और वाहन की निर्धारित क्षमता का पालन करें. यह न केवल उनकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि वाहन की आयु बढ़ाएगा, सड़कों को सुरक्षित रखेगा और पर्यावरण की रक्षा भी करेगा.
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पीकेटी/एकेजे
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