दिल्ली मेट्रो बिना किसी शक भारत की सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन चेन हैं। इसके अंदर होने वाले कारनामों के वीडियो आए दिन इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। हल्के-फुल्के मामलों को छोड़ दे, तो किसी भी मारपीट और सीरीयस घटना पर DMRC का X हैंडल काफी सक्रिय नजर आता है और एक्शन लेता है। लेकिन मेट्रो में सफर करने वाले लोगों की एक परेशान बदस्तूर बनी हुई है।
जिसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो प्रशासन इस पर जरा भी सख्ती नहीं दिखाता है। मेट्रो के फर्श पर बैठकर यात्रा करना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन कुछ पैसेंजर्स दो कोच को जोड़ने वाले स्पेस में अक्सर जमीन पर बैठे पाएं जाते हैं। जिसके कारण खड़े होकर यात्रा करने वालों को परेशानी आती है। मगर दावे के मुताबिक, DMRC इस पर सख्त एक्शन नहीं लेती है।
जुर्माने का भी नहीं है डर?X पर @vishal01_08 नाम के यूजर ने भी दिल्ली मेट्रो के कोच की वीडियो शेयर की है, जिसमें लोगों को फर्श पर बैठे हुए देखा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो ने इस पर रिप्लाई जरूर किया है, लेकिन इस पर कभी कोई एक्शन नहीं होता है! जिसके कारण लगभग हर दिन पैसेंजर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम के बीच सफर करने वाले यात्री अक्सर थके होने का बहाना बनाकर बीच में बैठ जाते हैं। कई बार तो ज्यादा भीड़ होने के बावजूद, कुछ पैसेंजर्स इतनी ढिठाई दिखाते है कि वह कहने पर भी खड़े नहीं होते हैं, जबकि दिल्ली मेट्रो के रूल के मुताबिक, ट्रेन की फर्श पर बैठना मना है और अगर कोई यात्री ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगता है।
किस सेक्शन के तहत होती है कार्रवाई! शायद इतना हैवी जुर्माना होने के चलते ही लोग बार-बार यह हरकत करते हैं। ऐसा करना सुरक्षा कारणों से भी गलत है, क्योंकि किसी इमरजेंसी हालत में रास्ता ब्लॉक होने से दुर्घटना हो सकती है। दिल्ली मेट्रो के पेनाल्टी (दंड) नियम के सेक्शन 59 (1) के अनुसार भी मेट्रो के फर्श पर बैठना अपराध माना जाता है। इस सेक्शन का अर्थ है कि अगर कोई यात्री ऐसा काम करता है, जिससे बाकी यात्रियों को असुविधा होती है, तो उसे अपराध (Offense) माना जाएगा। वहीं सेक्शन 59 (2) के तहत ऐसा करने पर मेट्रो यात्री से 200 रुपये जुर्माना ले सकती है। लेकिन दिल्ली मेट्रो में अक्सर लोग ऐसे यात्रा करते हैं, मगर DMRC ने इसे लेकर अब कर कोई सख्त कदम नहीं उठाया है।
फर्श पर बैठे लोग… X पर शेयर किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग फर्श पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण भीड़ में अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
DMRC का रिप्लाई… DMRC ऐसे मामलों का संज्ञान लेती है और X पर रिप्लाई भी करती है। @vishal01_08 के वीडियो पर रिप्लाई करते हुए @OfficialDMRC ने लिखा- हाय। किसी भी असुविधा के लिए खेद है। इस बारे में अनाउंसमेंट की जा चुकी है, तत्काल कार्रवाई के लिए CC नंबर-155370 पर CAR/ट्रेन नंबर के साथ कॉल करें। हालांकि आपके सुझाव/शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित को भेज दिया गया है।
जिसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो प्रशासन इस पर जरा भी सख्ती नहीं दिखाता है। मेट्रो के फर्श पर बैठकर यात्रा करना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन कुछ पैसेंजर्स दो कोच को जोड़ने वाले स्पेस में अक्सर जमीन पर बैठे पाएं जाते हैं। जिसके कारण खड़े होकर यात्रा करने वालों को परेशानी आती है। मगर दावे के मुताबिक, DMRC इस पर सख्त एक्शन नहीं लेती है।
जुर्माने का भी नहीं है डर?X पर @vishal01_08 नाम के यूजर ने भी दिल्ली मेट्रो के कोच की वीडियो शेयर की है, जिसमें लोगों को फर्श पर बैठे हुए देखा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो ने इस पर रिप्लाई जरूर किया है, लेकिन इस पर कभी कोई एक्शन नहीं होता है! जिसके कारण लगभग हर दिन पैसेंजर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम के बीच सफर करने वाले यात्री अक्सर थके होने का बहाना बनाकर बीच में बैठ जाते हैं। कई बार तो ज्यादा भीड़ होने के बावजूद, कुछ पैसेंजर्स इतनी ढिठाई दिखाते है कि वह कहने पर भी खड़े नहीं होते हैं, जबकि दिल्ली मेट्रो के रूल के मुताबिक, ट्रेन की फर्श पर बैठना मना है और अगर कोई यात्री ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगता है।
किस सेक्शन के तहत होती है कार्रवाई! शायद इतना हैवी जुर्माना होने के चलते ही लोग बार-बार यह हरकत करते हैं। ऐसा करना सुरक्षा कारणों से भी गलत है, क्योंकि किसी इमरजेंसी हालत में रास्ता ब्लॉक होने से दुर्घटना हो सकती है। दिल्ली मेट्रो के पेनाल्टी (दंड) नियम के सेक्शन 59 (1) के अनुसार भी मेट्रो के फर्श पर बैठना अपराध माना जाता है। इस सेक्शन का अर्थ है कि अगर कोई यात्री ऐसा काम करता है, जिससे बाकी यात्रियों को असुविधा होती है, तो उसे अपराध (Offense) माना जाएगा। वहीं सेक्शन 59 (2) के तहत ऐसा करने पर मेट्रो यात्री से 200 रुपये जुर्माना ले सकती है। लेकिन दिल्ली मेट्रो में अक्सर लोग ऐसे यात्रा करते हैं, मगर DMRC ने इसे लेकर अब कर कोई सख्त कदम नहीं उठाया है।
फर्श पर बैठे लोग… X पर शेयर किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग फर्श पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण भीड़ में अन्य यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
DMRC का रिप्लाई… DMRC ऐसे मामलों का संज्ञान लेती है और X पर रिप्लाई भी करती है। @vishal01_08 के वीडियो पर रिप्लाई करते हुए @OfficialDMRC ने लिखा- हाय। किसी भी असुविधा के लिए खेद है। इस बारे में अनाउंसमेंट की जा चुकी है, तत्काल कार्रवाई के लिए CC नंबर-155370 पर CAR/ट्रेन नंबर के साथ कॉल करें। हालांकि आपके सुझाव/शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित को भेज दिया गया है।
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