नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम बदल रहा है। गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। बदलते मौसम के साथ-साथ प्रदूषण ने लोगों के लिए चिंता बढ़ा दी है। बीमार चल रहे बुजुर्गों और बच्चों में सांस की समस्याएं सामने आ रही हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में एक्यूआई 155 प्वाइंट गिर गया है, लेकिन इसके आंकड़ों पर विशेषज्ञ से लेकर विपक्ष तक सवाल उठा रहा है। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में आज से CAQM ने नियमों में कड़ाई की है।
दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शनिवार से दिल्ली में बीएस-3 और उससे पुराने स्टैंडर्ड माल ढोने वाले उन वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं। यह कदम शहर और आसपास के इलाकों में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता से निपटने के लिए उठाया गया है।
किन वाहनों पर रहेगी रोक?
CAQM द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, अब से दिल्ली में BS-IV स्टैंडर्ड से नीचे के गैर-दिल्ली रजिस्टर्ड लाइट गुड्स व्हीकल्स (LGVs), मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs), और हैवी गुड्स व्हीकल्स (HGVs) को एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि, BS-IV स्टैंडर्ड वाले कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में आ सकेंगे।
दिल्ली में इस नियम को कड़ाई से लागू करने लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की 23 टीमें बनाई गई हैं। ये सभी टीमें दिल्ली के बॉर्डर पर तैनात रहेंगी, ताकि आने वाले इन वाहनों को दिल्ली के बाहर ही रोका जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 50,000 से 70,000 ऐसे वाहन हैं जो BS-IV स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते।
इन वाहनों पर नहीं होगी रोक
इस बीच, CAQM के आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही, सीएनजी (CNG), एलएनजी (LNG) या बिजली से चलने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा, BS-VI स्टैंडर्ड वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को पूरे साल बिना किसी रोक-टोक के दिल्ली में आने की इजाजत है।
दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शनिवार से दिल्ली में बीएस-3 और उससे पुराने स्टैंडर्ड माल ढोने वाले उन वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं। यह कदम शहर और आसपास के इलाकों में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता से निपटने के लिए उठाया गया है।
किन वाहनों पर रहेगी रोक?
CAQM द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, अब से दिल्ली में BS-IV स्टैंडर्ड से नीचे के गैर-दिल्ली रजिस्टर्ड लाइट गुड्स व्हीकल्स (LGVs), मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs), और हैवी गुड्स व्हीकल्स (HGVs) को एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि, BS-IV स्टैंडर्ड वाले कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में आ सकेंगे।
दिल्ली में इस नियम को कड़ाई से लागू करने लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की 23 टीमें बनाई गई हैं। ये सभी टीमें दिल्ली के बॉर्डर पर तैनात रहेंगी, ताकि आने वाले इन वाहनों को दिल्ली के बाहर ही रोका जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 50,000 से 70,000 ऐसे वाहन हैं जो BS-IV स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते।
इन वाहनों पर नहीं होगी रोक
इस बीच, CAQM के आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही, सीएनजी (CNG), एलएनजी (LNG) या बिजली से चलने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा, BS-VI स्टैंडर्ड वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को पूरे साल बिना किसी रोक-टोक के दिल्ली में आने की इजाजत है।
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