नई दिल्ली: क्या आप जल्द ही शादी करने वाले है? तो यह खबर आपके लिए है। जीएसटी में हुए हालिया बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। कारोबारियों का कहना है कि भले ही कई चीजों पर टैक्स जस का तस है, लेकिन आपके कपड़ों, जूतों और हनीमून पर होने वाला खर्च बढ़ने वाला है। शादी का बजट फाइनल करने से पहले, यहां समझिए जीएसटी का नया हिसाब-किताब...
इनमें नहीं पड़ेगा कोई फर्क
टेट, डेकोरेशन और कैटरिंग पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। शादी में बैंड-बाजा बग्गी, घोड़ी और शहनाई पर भी पहले की 18 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। इसी तरह बैंक्विट हॉल और जूलरी की जीएसटी दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैंक्विट हॉल पर 5 प्रतिशत और जूलरी पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
1000 रुपये से अधिक दाम वाले रेडीमेड कपड़े पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब इसमें बदलाव करके 2500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़े पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि 2500 रुपये से अधिक वाले रेडीमेड कपड़े पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिससे शेरवानी-सूट, लहंगा-चुनरी, कुर्ता-पजामा समेत कई कपड़े महंग हो जाएंगे। कारोबारियों के मुताबिक, इन पर टैक्स पहले से छह प्रतिशत अधिक हो जाएगा। 2500 रुपये तक के जूते पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि 2500 से ऊपर वाले जूते पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
हनीमून पैकेज ₹25 हजार तक बढ़ा
एयर टिकट के रेट पर जीएसटी शुल्क 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है। टूर एंड ट्रैवल कारोबारी सिद्धार्थ गोयनका बताते है कि अगर आप विदेश में हनीमून मनाने का प्लान कर रहे है तो पूरे पैकेज पर 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर 5 लाख रुपये का पैकेज है तो इसमे 20 से 25 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
इनमें नहीं पड़ेगा कोई फर्क
टेट, डेकोरेशन और कैटरिंग पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। शादी में बैंड-बाजा बग्गी, घोड़ी और शहनाई पर भी पहले की 18 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। इसी तरह बैंक्विट हॉल और जूलरी की जीएसटी दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैंक्विट हॉल पर 5 प्रतिशत और जूलरी पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
- 2,500 रुपये से महंगे कपड़े और जूतों पर अब 18% जीएसटी लगेगा
- टेंट, डेकोरेशन, कैटरिंग और जूलरी जैसी चीजो में कोई बदलाव नहीं
- होटल के कमरों पर जीएसटी घटने से वेन्यू की बुकिंग में कुछ राहत मिल सकती है
- एयर टिकट पर जीएसटी 12% से बढ़कर 18% होने से हनीमून पैकेज महंगा होगा
1000 रुपये से अधिक दाम वाले रेडीमेड कपड़े पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब इसमें बदलाव करके 2500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़े पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि 2500 रुपये से अधिक वाले रेडीमेड कपड़े पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिससे शेरवानी-सूट, लहंगा-चुनरी, कुर्ता-पजामा समेत कई कपड़े महंग हो जाएंगे। कारोबारियों के मुताबिक, इन पर टैक्स पहले से छह प्रतिशत अधिक हो जाएगा। 2500 रुपये तक के जूते पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि 2500 से ऊपर वाले जूते पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
हनीमून पैकेज ₹25 हजार तक बढ़ा
एयर टिकट के रेट पर जीएसटी शुल्क 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है। टूर एंड ट्रैवल कारोबारी सिद्धार्थ गोयनका बताते है कि अगर आप विदेश में हनीमून मनाने का प्लान कर रहे है तो पूरे पैकेज पर 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर 5 लाख रुपये का पैकेज है तो इसमे 20 से 25 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
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