Next Story
Newszop

पुलिस इन ओवरएज गाड़ियों को नहीं करेगी जब्त,जानें वाहनों की जब्ती पर क्या बोले ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी

Send Push
नई दिल्ली: उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को एक जुलाई से दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल न मिलने के नियम के बाद कई ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में कन्फ्यूजन है। कई ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में लोगों को भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं। इसके बाद अब कुछ एरिया में ट्रैफिक पुलिस कई माध्यमों से नियमों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है।



सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नियमोंं से कराया अवगत



द्वारका ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने द्वारका के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर अलर्ट डाल कर सोसायटियों को नियमों की जानकारी दी। उनके अनुसार कुछ आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के प्रतिनिधि लोगों को उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को लेकर गलत जानकारियां दे रहे हैं। वह लोगों को बता रहे हैं कि सोसायटियों के अंदर और आवासीय परिसर से दिल्ली पुलिस इस तरह की गाड़ियों को इंपाउंड नहीं कर सकती। इसलिए लोग डरें नहीं। द्वारका ट्रैफिक पुलिस और टोडापुर हेडक्वॉर्टर इस तरह की ड्राइव पहले भी चला चुका है।



इन गाड़ियों को कर सकती है जब्त

अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की गाड़ियों को लोग अपने प्राइवेट घर या प्राइवेट पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। लेकिन शेयरिंग पार्किंग फिर चाहे वह आवासीय परिसर की शेयरिंग पार्किंग हो तो वहां इस तरह की गाड़ियों को खड़ा नहीं किया जा सकता। यहां से पुलिस ऐसी गाड़ियों को जब्त कर सकती है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों में अगर पार्किंग व्यक्ति को अलॉट है तो वह प्राइवेट पार्किंग मानी जाती है। उसके पास उक्त पार्किंग के सही डाक्युमेंट होने चाहिए।



पुलिस का सहयोग करने की अपील



पुलिस के अधिकारी ने आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से यह अपील भी की है कि इस तरह की ड्राइव में वह पुलिस का सहयोग करें। यह कोर्ट और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों पर हो रही कार्रवाई है। सीएक्यूएम (कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी) मैनेजमेंट के आदेश पर एक जुलाई से इस तरह की गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की 100 टीमें बनाई गई हैं।
Loving Newspoint? Download the app now