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Jharkhand High Court Notice To MS Dhoni : एमएस धोनी को झारखंड हाईकोर्ट का नोटिस, जानिए क्या है मामला

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नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मुकदमे में हाईकोर्ट ने पूर्व कप्तान को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने को कहा है। यह मामला आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड फर्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच 2017 में एक बिजनेस पार्टनरशिप हुई थी। इसके तहत महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके नाम पर क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए समझौता किया था। आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड में मिहिर दिवाकर की पत्नी सौम्या भी डायरेक्टर हैं। समझौते के तहत आरका स्पोर्ट्स को इस एकेडमी से होने वाले लाभ को धोनी के साथ साझा करना था, मगर आरोप है कि फर्म की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया।

इसके बाद धोनी ने मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। इसी के साथ धोनी ने आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ क्रिकेट एकेडमी खोलने के करार को भी रद्द कर दिया। हालांकि, ऐसा आरोप है कि इस करार के रद्द होने के बाद भी मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा धोनी के नाम का उपयोग किया गया।

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इस मामले में रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास के खिलाफ केस पर संज्ञान लेते हुए उनको नोटिस जारी किया था। आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के दोनों डायरेक्टर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने निचली अदालत के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और इस मामले में एक काउंटर केस उच्च न्यायालय में दायर कर दिया। अब इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया है।

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