नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद में 400 साल पुरानी मंचा मस्जिद है। सरसपुर इलाके में बनी मंचा मस्जिद के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलने वाला है। सड़क चौड़ी करने के लिए मंचा मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंचा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी को राहत नहीं दी है। मंचा मस्जिद के हिस्सों को तोड़ने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने शुक्रवार को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंचा मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ा जाना जनता की भलाई के लिए है। इससे किसी के धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होता है।
अहमदाबाद की मंचा मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इसे मुगलों के दौर में बनाया गया था। अहमदाबाद के मुस्लिम इसे अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ और ऐतिहासिक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ हिस्सों को ढहाने के बाद मंचा मस्जिद का मूल ढांचा सुरक्षित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंचा मस्जिद इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई में कहा कि सड़क चौड़ी करने के लिए सिर्फ मस्जिद के पास खाली जमीन और प्लेटफॉर्म को हटाया जाने वाला है। कोर्ट ने कहा कि मंचा मस्जिद की मूल संरचना सुरक्षित रहने वाली है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मंचा मस्जिद के हिस्से को ढहाना धार्मिक आजादी का नहीं बल्कि, संपत्ति के हक और मुआवजे का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां धार्मिक आजादी से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 25 लागू नहीं होता। मंचा मस्जिद का हिस्सा तोड़ना शहर के लिए फायदेमंद और जनता के हित में है।
इससे पहले मंचा मस्जिद ट्रस्ट की ओर से वकील वारिशा फरासत ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अहमदाबाद नगर निगम के आदेश में जनहित का जिक्र नहीं है। उन्होंने इसे आदेश मनमाना है। मंचा मस्जिद ट्रस्ट के वकील ने कहा कि ये वक्फ संपत्ति के तौर पर भी दर्ज है। मंचा मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील भी दी गई कि वक्फ एक्ट के दायरे में आए बिना किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन दलीलों को नहीं माना और कहा कि मंचा मस्जिद वक्फ संपत्ति है या नहीं, इस मुआवजे के दायरे में तय किया जा सकता है।
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