इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) मामले में सुनवाई की है। देश के शीर्ष कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिया है। खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने आज मामले की सुनवाई करते हुए एसआईआर प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाने की बात भी कही है।
खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
देश के शीर्ष न्यायालय की ओर से सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को यह भी अनुमति दी है कि वे ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के मामले को संसद में जमकर उठाया है। इसी कारण संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा हुआ है।
PC:sci.gov
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