–डॉ. अनुष्का तिवारी को हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत
प्रयागराज, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । हेयर ट्रांसप्लांट के कारण व्यक्ति की मौत हो जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी की ज़मानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है।
कानपुर नगर के थाना रावतपुर में डॉक्टर अनुष्का तिवारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टर ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
याची के अधिवक्ता ने दलील दिया कि उनकी मुवक्किल निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। डॉ. तिवारी एक दंत चिकित्सक हैं जो कानपुर नगर में एक क्लिनिक चलाती हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट डॉ. तिवारी ने किया था। यह भी कहा गया कि मृतक ने साईं राम चैरिटेबल अस्पताल, कानपुर नगर के डॉ. मनीष से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। जब मृतक की हालत बिगड़ी, तो उसे पहले अनुराग अस्पताल और फिर रीजेंसी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। डॉ. अनुष्का तिवारी 26 मई, 2025 से जेल में हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर रिहा होने पर वह इसका दुरूपयोग नहीं करेंगी।
वहीं, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मृतक को डॉ. तिवारी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, सजा की गंभीरता, और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जैसे कारकों पर विचार करते हुए डॉ. तिवारी की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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