नई दिल्ली, 29 मई . सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले के मुख्य आरोपित और राज्य के विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव को राहत दी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने टी. प्रभाकर राव के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न नागरिकों पर निगरानी रखकर राजनीतिक हितों के लिए एसआईबी के संसाधनों का दुरुपयोग किया था. इस मामले में एसआईबी के निलंबित डीएसपी समेत चार पुलिस अधिकारियों को तेलंगाना पुलिस ने 2024 में गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने राव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि राव का पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराया जाए. कोर्ट ने राव को निर्देश दिया कि वो पासपोर्ट हासिल होने के तीन दिन के भीतर भारत लौट आएंगे.
टी. प्रभाकर राव ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था जिसे खारिज कर दिया गया था. उसके बाद राव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले के खुलासे के बाद राव फरार थे. जिसके बाद पुलिस ने राव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था.
इस मामले में एसआईबी के निलंबित डीएसपी समेत चार पुलिस अधिकारियों को तेलंगाना पुलिस ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था. उन पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया जानकारी मिटाने और बीआरएस सरकार के दौरान कथित तौर पर फोन टैपिंग का आरोप है. उन पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न नागरिकों पर निगरानी रखकर राजनीतिक हितों के लिए एसआईबी के संसाधनों का दुरुपयोग किया था.
/संजय
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/ अमरेश द्विवेदी
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