बलरामपुर, 15 अप्रैल . शासकीय प्राथमिक शाला उधेनूपारा विकासखंड राजपुर में कक्षा 5वीं की परीक्षा में किसी अन्य छात्रा को बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त हुई थी. जिस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजपुर एवं तीन सदस्यीय टीम के द्वारा जांच किया गया.
संयुक्त जांच समिति द्वारा पाया गया कि संबंधित स्कूल में पदस्थ महिला प्रधान पाठक प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षिका नीलू केरकेट्टा के द्वारा 5वीं की परीक्षा में किसी अन्य छात्रा को बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने संबंधी शिकायत प्रमाणित पायी गई. संस्था में पदस्थ महिला प्रधान पाठक प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षिका नीलू केरकेट्टा का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया.
शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्र के द्वारा महिला प्रधान पाठक प्रमिला तिग्गा एवं सहायक शिक्षिका नीलू केरकेट्टा को तत्काल प्रभाव से आज मंगलवार को निलंबित किया किया गया है. निलंबन अवधि में प्रमिला तिग्गा एवं नीलू केरकेट्टा का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शंकरगढ़ नियत किया गया है. निलंबन अवधि में तिग्गा एवं केरकेट्टा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
/ विष्णु पाण्डेय
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