राजगढ़,5 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजगढ़ पदस्थ प्रधान न्यायाधीश ने सड़क दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों को आइसीआइसीआइ बीमा कंपनी द्वारा एक करोड़ सात लाख पांच हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
न्यायालय में क्लेम प्रकरण प्रस्तुत करने वाले एडव्होकेट राजेन्द्र यादव ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि 18 अक्टूबर 2023 को ग्राम जटामणी निवासी स्वदेश दांगी (24) साल ब्रेजा कार क्रमांक एमपी 09 जेड डबल्यू 9543 से इंदौर से ग्राम जटामणी जा रहा था, तभी झाड़मउ जोड़ के आगे रुपाहेड़ा गांव के नजदीक कार चालक विशाल ने तेज व लापरवाही से चलाते हुए पलटा दी। हादसे में स्वदेश दांगी को सिर व सीने में गंभीर चोटें लगीं, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जीरापुर थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरु की।
बताया गया है कि स्वदेश दांगी रसिया से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। घटना में मृतक के परिजनों की ओर से एडव्होकेट राजेन्द्र यादव ने न्यायालय में क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मृतक के परिजनों को बीमा कंपनी द्वारा एक करोड़ सात लाख पांच हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
—————
(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
You may also like
एजबेस्टन टेस्ट: शुभमन गिल का ऐतिहासिक शतक, सिराज-आकाशदीप की घातक गेंदबाजी से भारत जीत की ओर अग्रसर
स्कूल सभा के लिए आज के समाचार: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल की प्रमुख खबरें
Bihar : मतदाता पुनरीक्षण पर भड़कीं राबड़ी देवी, बोलीं- निर्वाचन अधिकारियों को दस्तावेज न दिखाएं
ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से मुस्लिम समाज नाराज : संजय निरुपम
मिंत्रा ने कंटेंट-लेड कॉमर्स के अगले चरण को बढ़ावा देने लिए लॉन्च किया ग्लैमस्ट्रीम, इंगेजमेंट में 15 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य