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छात्रा से गैंगरेप करने वाले तीन अभियुक्तों को मिली 20-20 साल की सजा

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बांदा, 8 अप्रैल . वर्ष-2022 में यूपी के जनपद बांदा में थाना बदौसा क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा को कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र ने प्रेम जाल में फंसा कर अश्लील वीडियो बना लिया. वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हुए उसे अगवा कर लिया और फिर तीन साथियों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. सामूहिक दुष्कर्म करने के मामलें में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 85 हजार 500 रुपये जुर्मानें की सजा दी है. जुर्माने की रकम जमा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

10 अक्टूबर 2022 को थाना बदौसा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति नें अपनी नाबालिग पुत्री के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के मामलें में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बदौसा पर प्रार्थना पत्र दिया था. जिसके सम्बन्ध में थाना बदौसा में धारा 363/376/D/328/341/507 व 5/6 पॉक्सो एक्ट तथा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था. जिसकी विवेचना निरीक्षक राकेश कुमार सरोज द्वारा सम्पादित की गयी . विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था . लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी राहुल के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तों को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 85 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.

इस संबंध में लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि सत्येंद्र त्रिपाठी के साथ कोचिंग में गांव की नाबालिग छात्रा भी पढ़ रही थी. जिसे उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया. इसी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. साथ ही वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद उसे डरा धमका कर अपने साथ ले गया, जहां उसके तीन साथियों में मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. मामले में शामिल एक छात्र नाबालिग था इसलिए उसका मुकदमा दूसरे कोर्ट में चल रहा है. स्पेशल जज पास्को कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी और गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों को आधार मानते हुए तीन अभियुक्त को सजा दी. इन अभियुक्तों मे सतेन्द्र त्रिपाठी पुत्र कमलाकान्त निवासी पौहार थाना बदौसा, शिओम उर्फ शिवम पुत्र मदनगोपाल निवासी भुसासी थाना बदौसा और अंकित पाल पुत्र बलराम निवासी रसिन का पुरवा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट शामिल है.

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/ अनिल सिंह

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