जयपुर, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग को अपने साथ ले जाकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सादिक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने का अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसके अलावा यदि इसमें पीडिता की सहमति भी थी तो भी अपराध कम नहीं होती, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसएस राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 16 जनवरी, 2023 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह से लापता है. रिश्तेदार और आसपास ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं लगा है. वहीं अभियुक्त भी अपने घर से फरार है. उसे अंदेशा है कि अभियुक्त उसे Bihar ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कुछ दिन बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन उसे अकेली देखकर अभियुक्त उसे अपने साथ जबरन ट्रेन से सूरत ले गया. जहां उसने चार दिन तक संबंध बनाए. इसके बाद अभियुक्त उसे अपनी कटियार, Bihar स्थित अपनी बहन के घर ले गया और करीब आठ दिन तक संबंध बनाए. वहीं बाद में उसे अपने गांव ले जाकर वहां भी दो दिन तक संबंध बनाए. इस दौरान उसने मौका देखकर अपने पिता को फोन कर दिया. इसके बाद पिता पुलिस के साथ आकर उसे लग गए.
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(Udaipur Kiran)
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