–कोर्ट ने पूछा, आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न की जाय अवमानना कार्यवाही
प्रयागराज, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राम बाबू गुप्ता प्रबंध निदेशक उ प्र राज्य भंडारण निगम न्यू हैदराबाद को अवमानना नोटिस जारी किया है। और सफाई मांगा है कि आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के सतानंद यादव की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि वह भंडार अधीक्षक पद पर तैनात था। उसे बर्खास्त कर दिया गया। एकलपीठ ने भी हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। किन्तु विशेष अपील पर खंडपीठ ने आदेश रद्द करते हुए याची को तीन माह में समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने का आदेश दिया। सूचना के बावजूद कोर्ट आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
जेल में सुविधाओं की मांग पर चैतन्यानंद को आंशिक राहत, कोर्ट ने मांगा पुलिस से जवाब
पायलट के समर्थक नेता ने गहलोत के सामने मंच से कह दी चुभने वाली बात, BJP भी बोल गई 'कुर्सी का किस्सा'
ग्वालियरः तौल कांटे सही न पाए जाने पर 7 दुकानों पर कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला: संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
बंगाल के राज्यपाल ने भाजपा सांसद और विधायक पर हमले को बताया निंदनीय, बोले-'बंगाल में स्थिति अच्छी नहीं'