फिरोजाबाद, 3 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Uttar Pradesh के फिरोजाबाद में न्यायालय ने शुक्रवार की लूट के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना नारखी के गांव गढ़ी भूपाल
निवासी किशनपाल के साथ बाइक सवार बदमाशों ने ठाकुर गजेन्द्र सिंह के नलकूप के समीप लूट को अंजाम दिया था. बदमाश उसके हाथ से नोटों का थेला लूट कर ले गए थे. बैग में 78000 रुपए थे. पुलिस ने 23 अगस्त को अभियुक्त राजू उर्फ पुराने पुत्र अमर सिंह निवासी नगला भोले फरिहा को पकड़ लिया. विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला.
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार राठौर ने की. गिरफ्तारी के बाद से ही राजू जेल में ही है. उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है. अभियुक्त राजू उर्फ पुराने ने न्यायालय के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. न्यायालय ने उसे दोषी माना. न्यायालय ने उसे 5 वर्ष 2 महीने की सजा सुनाई है.
न्यायालय ने उस पर 4 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
You may also like
रोहित शर्मा से क्यों छीनी गई वनडे टीम की कप्तानी? अजित आगरकर ने दिया अटपटा सा जवाब
Shubman Gill India's New ODI Captain : शुभमन गिल वन डे में भी करेंगे भारत की कप्तानी, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम स्क्वाड का एलान, रोहित और विराट का भी नाम
Travel Tips: करवा चौथ पर पत्नी के साथ Trishla Farmhouse पर बिताएं यादगार पल
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंडो लैब में लगी आग, जल भराव के कारण हुई दिक्कत
महर्षि वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में रहेगा सार्वजनिक अवकाश